NPS (National Pension Scheme) नई दिल्ली । देश के लाखों पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल, पेंशन रेगुलेटर PFRDA नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम (MARS) लेकर आने वाला है। आइए जानते हैं सरकार की इस खास योजना के बारे में……
पीएफआरडीए सलाहकार नियुक्त करेगा
पेंशन (NPS) फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने इस स्कीम को डिजाइन करने के लिए कंसल्टेंट्स को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी किया है। इससे पहले पीएफआरडीए के अध्यक्ष सुप्रतिम दास बंद्योपाध्याय ने कहा था कि ‘इस संबंध में पेंशन फंड और बीमांकिक फर्मों के साथ बातचीत चल रही है।
पीएफआरडीए अधिनियम के तहत न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न योजना की अनुमति है। पेंशन (NPS) फंड योजनाओं के तहत प्रबंधित की जा रही फंड मार्क-टू-मार्केट हैं और इसमें कुछ उतार-चढ़ाव हैं। उनका मूल्यांकन बाजार की स्थिति पर आधारित है।
सलाहकार क्या करेगा?
पीएफआरडीए के आरएफपी मसौदे के अनुसार, एनपीएस के तहत गारंटीड रिटर्न वाली योजना तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति से पीएफआरडीए और सेवा प्रदाता के बीच प्रिंसिपल-एजेंट संबंध नहीं बनना चाहिए।
पीएफआरडीए अधिनियम के निर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत, ‘न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न’ देने वाली योजना का चयन करने वाले ग्राहक को ऐसी योजना को नियामक के साथ पंजीकृत पेंशन फंड द्वारा पेश करना होगा। इस तरह सलाहकार पेंशन फंड द्वारा मौजूदा और संभावित ग्राहकों के लिए ‘न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न’ योजना तैयार करने का काम करते हैं।
जानिए क्या है NPS
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 को अनिवार्य रूप से एनपीएस लागू किया था। इसके बाद सभी राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया। वर्ष 2009 के बाद इस योजना को निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी खोल दिया गया।
सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी एनपीएस का एक हिस्सा निकाल सकते हैं, जबकि बाकी नियमित आय के लिए एन्युटी ले सकते हैं। 18 से 60 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय पेंशन योजना ले सकता है।